कानपुर : यूपीसीए ने कोर्ट को भेजा 378 पन्नों का जवाब

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स्पोर्ट्स डेस्क/कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के होने वाले चुनाव के लिए हाईकोर्ट में लम्बित मामले की सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। यूपीसीए ने हाईकोर्ट 378 पन्नोंं का जवाब भेजा है जिसमें चुनाव समेत अन्य मामलों की भी सुनवाई का जवाब शामिल है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खण्ड पीठ ने यूपीसीए से चुनाव सम्बन्धी तथ्यों को छिपाने की जानकारी मांगी थी। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कई अपीलों की सुनवाई पर संघ के गले में फंदा डाल रखा है जिससे संघ के सभी पदा‍धिकारियों का गला कसता हुआ नजर आ रहा है। यूपीसीए के भीतर चल रहे विवादों के चलते कई अहम निर्णयों पर रोक भी लगी हुयी है।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ की आगरा ईकाई के मुखिया जीडीशर्मा के बीच पनपे विवाद के बाद संघ ने ईकाई के सामानान्तर ही संस्था खडी कर दी थी और उनको मतदान प्रक्रिया में शामिल करने का आश्वासन भी दिया लेकिन बीते दिसम्बर महीने में अंसवैद्यानिक तरीके से एजीएम कर ली गयी और ईकाई के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी तक होने नही दी।

यूपीसीए ने बीते अगस्त महीने में एक पत्र के माध्यम से जीडी शर्मा को दोबारा आगरा जिला क्रिकेट संघ की कमान सौंप दी और उन्हे मतदान प्रक्रिया में शामिल करने के आश्वासन के बाद भी उसके नाम को मतदाता सूची में ही शामिल नही किया। बस इसी बात से नाराज आगरा जिला संघ के सचिव जीडी शर्मा ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

मामले की सुनवाई सोमवार को गयी जिसमें यूपीसीए की ओर से कोर्ट को 378 पन्नों का लिखित जवाब भेजा है। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय न्यायाधीश डाक्टर कौशल जयेन्द्र ठाकेर व न्यायाधीश विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने मामले की गंभीरता को संज्ञान लेते हुए सूची में जीडी शर्मा का नाम क्यों शामिल नही किया गया इसके बारे में जानकारी मांगी है।

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गौरतलब है कि यूपीसीए की वर्तमान कार्यप्रणाली से नाराज कुछ पदाधिकारियों ने पहले से ही हाईकोर्ट में मामले को दर्ज करा रखा है जिस पर भी हाईकोर्ट ने संघ के गले में फंदा डाल रखा है। हाईकोर्ट में अब केस की सुनवाई 11 फरवरी को की जाएगी।