अब महिला ​​​DSP करेंगी रिमांड होम केस की जांच- पटना हाईकोर्ट

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स्टेट डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पटना के गाय घाट रिमांड होम मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने केस का अनुसंधान DSP रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से करवाने को कहा है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट का यह भी कहना था कि बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यदि जरूरत हो तो जो मदद हो सके पीड़िता को उपलब्ध कराए।

कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने- अपने हलफनामों को रिकॉर्ड पर लाने को भी कहा है। इसमें पीड़िता द्वारा 4 फरवरी, 2022 का बयान भी शामिल किया जाए। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने बताया कि दोनों पीड़िता की ओर से महिला थाने में FIR दर्ज कराई गई है। एक का पी एस केस नंबर- 13/2022 है और दूसरे का पीएस केस नंबर -17/ 2022 दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई। महाधिवक्ता ने पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के उद्देश्य पर संदेह भी जताया है। उनका कहना था कि पीड़िता ने केअर होम को वर्ष 2021 के अगस्त महीने में ही छोड़ दिया था, लेकिन वह पहली बार जनवरी, 2022 में आरोप लगा रही है।