स्टेट डेस्क/बीपी टीम : आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 124 दिन बाद जमानत मिल गई है। आज आशीष मिश्रा को बेल मिलने के बाद रिहाई हो सकती है चूंकि जमानत आदेश में त्रुटिवश हत्या, आपराधिक साजिश की धाराएं नहीं है इसलिए आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई थी। आज इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान त्रुटि में सुधार हो गया है। ,
आपको बता दें कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने व्यक्तिगत बंधपत्र, दो जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया था. उधर, आशीष के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि रिहाई में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। आईपीसी 302,120बी का जिक्र नहीं था और जिसको लेकर करेक्शन अर्जी डाली थी जिस पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंजूरी हो गई है।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने जमानत के लिए कोर्ट की इजाजत के बिना प्रदेश न छोड़ने की शर्त भी रखी है। कोर्ट ने कहा, ‘अभियोजन की दलीलें मान भी लें तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी थे। ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई और यह घटना हो गई। याची ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें व लाठियां लिए थे। बहस के दौरान कहा गया कि एसआईटी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सकी जिससे साबित हो कि गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया गया। थार जीप में बैठे हुए तीन लोगों की निर्ममता से हत्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।