कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष से शोकाज

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बेगूसराय/बीपी टीम। कर्तव्य के प्रति लगातार कोताही बरतने को देखते हुए सीजीएम ने कड़ा आदेश पारित किया है। इसी तरह के एक दूसरे मामले में नालसी वाद संख्या 1018/ 21 में भी भगवानपुर थाना अध्यक्ष को शोकॉज के साथ अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में भी सीजीएम द्वारा भगवानपुर थाना अध्यक्ष को अविलंब प्राथमिकी दर्ज करके जांच प्रतिवेदन अदालत में समर्पित करने का आदेश दिया गया था।

इससे पूर्व कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया था। अंतिम बार रिमाइंडर डीबी नंबर 1122 दिनांक 3 दिसंबर 2021 को भेजा गया था जिसमें 5 जनवरी 2022 को अदालत के समक्ष हाजिर होकर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके भगवानपुर थाना अध्यक्ष ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया। अदालत के आदेश की प्रति एसपी के माध्यम से अनुपालन कराने हेतु आदेश जारी करते हुए भेज दी गई है।

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