सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 30 साल बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी को दिया जाए पेंशन लाभ

दिल्ली

सेंट्रलडेस्क/ बीपी टीम। नौकरी में रहनेवाले कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। वर्षो से बंद हो चुके पेंशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसे अहम बताते हुए कर्मचारियों के हित में बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें राज्य सरकार को 30 साल से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि राज्य को अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बेंच ने कहा, “30 साल तक लगातार सेवा लेना और उसके बाद यह तर्क देना कि 30 साल की लगातार सेवा करने वाला कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा, यह एक अनुचित मामला है।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी संस्था के रूप में राज्य को ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए था।
बेंच ने कहा कि वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट ने राज्य को प्रतिवादी को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश देने में कोई गलती नहीं की है, जो 30 साल से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गया है।

इधर ,कोर्ट के इस फैसले का बिहार के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने स्वागत करते हुए कहा कि सेवानिवृती के बाद पेंशन मिलने से करमचारिओं के लिए बहुत ही आवश्यक होना है। भारतीय मजदूर संघ के गंगा राय ,बिजली मजदूर संघ के निरंजन सिंह आदि ने इस फैसले को कर्मचारी हित में बताया है।

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