स्टेट डेस्क: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में वैसे किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी को भाग लेने की अनुमित नहीं होगी, जिनका नाम विधान परिषद चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है अथवा वे इसकी पात्रता रखते हैं।
विधान परिषद (स्थानीय प्राधिकार) की 24 सीटों को लेकर जारी अधिसूचना के बाद लागू आदर्श आचार संहिता को लेकर उक्त निर्देश कैबिनेट सचिवालय ने गुरुवार को जारी किया है।
विभाग ने जारी आदेश में साफ कहा है कि सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, त्रि-स्तरीय पंचायती राज और नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनका नाम मतदाता सूची में है या इसकी पात्रता रखते हैं, उन्हें उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों-प्रधान सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि वैसी जीविका दीदी जिनका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में हो अथवा पात्रता रखती हैं, वे भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी। साथ ही जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी जो चुनाव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे वे भी इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। पर, सरकारी कार्यक्रम होने के कारण वे विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में सिर्फ मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह के अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव और संबंधित जिले के प्रभारी सचिव भाग लेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह एक पूर्व से चल रहा सरकारी कार्यक्रम है।