बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 बिहार विधानसभा से पास

News पटना बिहार

स्टेट डेस्क/पटना। बिहार विधानसभा ने आज बुधवार को बहुमत के साथ बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में शराब के सेवन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए कुछ दंड निर्धारित करने की शक्ति देता है।

शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था। इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है। अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी।

नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी। अब नीतीश सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक को पारित करा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू की थी।

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संशोधित विधेयक के तहत पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान पेश नहीं करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त शराब और अन्य सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं और मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी। वहीं धारा-37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा।