बिहारशरीफ/बिफोर प्रिंट : पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में शराब के कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के दो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
मुरारपुर निवासी टेनी कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के अंतर्गत लहेरी थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज हैं। शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात पुनः शराब का कारोबार कर रहे हैं। पारित आदेश के आलोक में टेनी कुमार को एक महीना तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को दीपनगर थाना में दर्ज करानी होगी।
इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे। दूसरे मामले में सोहन कुआं निवासी मुकेश कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत लहेरी थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं।
अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। पारित आदेश के आलोक में मुकेश कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को दीपनगर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अगले एक माह तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा।
जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी।