डोरंडा कोषागार में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से मिली बेल

बिहार

राँची/ बीपी टीम। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। दस लाख रुपए के जुर्माना पर लालू को जमानत दी गई है। बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था।

जिसमें बताया गया था कि लालू यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है। अदालत ने सीबीआइ की दलील को नकार दिया है। लालू पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। लालू प्रसाद आज या कल सलाखों से बाहर निकल सकते हैं। गौरतलब है कि फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाजरत है।

हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने लालू को सशर्त जमानत दिया है जिसमें लालू यादव को CBI कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि की आधी राशि कोर्ट में जमा करनी होगी। लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली है। जिसमें 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ-साथ जमानत के दौरान हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना लालू को देश से बाहर नहीं जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।

पिछली सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया था। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि से 11 महीने ज़्यादा सजा काट चुके है। 14 फरवरी 2022 को लालू यादव को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।

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