पटना हाई कोर्ट में सहाराश्री सुब्रत राय नहीं हुए हाजिर, जारी किया गिरफ्तारी वारंट

पटना

-तीन राज्यों की डीजीपी को भेजा जाएगा गिरफ्तारी वारंट
-बिहार के साथ-साथ यूपी और दिल्ली के डीजीपी को भेजा जाएगा गिरफ्तारी वारंट
-लग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे

पटना, बीपी डेस्क। सहारा इंडिया के मालिक सहाराश्री सुब्रत राय पर पटना हाईकोर्ट सख्त है। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया। आज सुबह 10:30 बजे उन्हें सशरीर आने के लिए कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे।

अब इस मामले में 16 मई को फिर से सुनवाई होगी। बतातें चलें कि पिछली बार जब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसी दिन सुब्रत राय को निर्देश दिया गया था कि वो 12 मई को फिजिकली कोर्ट में आएं लेकिन कल गुरुवार को वो नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज 10.30 बजे उन्हें आना होगा लेकिन आज भी नहीं पेश हुए। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुब्रत राय के वकील से सवालिया लहजे में कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं?

बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी ने विभिन्न स्कीम में लाखों उपभोक्ताओं ने निवेश किए। पैसा जमा करने के बाद जब अवधि पूरी हुई तो उन्हें रकम नहीं लौटाई गई। इसको लेकर दो हजार से भी ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। इसी को लेकर कोर्ट इस मामले में सख्त है।

सुब्रत राय ने बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से अपील की थी कि वर्चुअल तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। कहा था कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। इसी साल जनवरी में ऑपरेशन कराया था। इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए।