शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्ति कार्यक्रम पर पटना उच्च न्यायालय का ब्रेक
बेतिया/अवधेश कुमार शर्मा। पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी नरकटियागंज के पत्रांक 435 दिनांक 09 मई 2022 में बताया गया है कि अंचल राजस्व पदाधिकारी (सीओ)नरकटियागंज के पत्रांक 182 दिनांक 28 अप्रैल 2022 के अनुसार अतिक्रमणवाद संख्या 24/18-19 मौजा सेमरा में सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है। उपर्युक्त अतिक्रमित भूमि पर अधिकांश पक्का बहुमंजिला मकान निर्मित है।
जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एसडीएम नरकटियागंज से दंडाधिकारी व पुलिस बल की माँग सीओ ने किया। जिसको देखते हुए एसडीएम नरकटियागंज ने दिनांक 20 मई 2022 को तिथि निर्धारित कर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। विदित हो कि इसके पूर्व भी अतिक्रमण हटाने को तिथि निर्धारित की गई किन्तु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण उस समयअतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका।
इधर अनुमण्डल पदाधिकारी ने अतिक्रमण मुक्ति के लिए जिन दण्डाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया उनमें सतीश कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नरकटियागंज 9798522290, सोमेश्वर कुमार प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी नरकटियागंज 7488182594, विकास कुमार सिंह प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी नरकटियागंज 6201379107, नागेन्द्र राम प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी (अल्पसंख्यक) 9555691524 हैं। उपर्युक्त दण्डाधिकारियों के अतिरिक्त वरीय दण्डाधिकारी राहुल कुमार अंचल राजस्व पदाधिकारी नरकटियागंज 995522411 को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्हें निदेशित किया गया है कि अतिक्रमण स्थल पर उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे एवं अतिक्रमण हटाने से पूर्व से समाप्ति तक वीडियोग्राफी भी कराना सुनिश्चित करें।
उधर उपर्युक्त भूमि पर काबिज लोगों ने उपर्युक्त मामला को पटना उच्च न्यायालय को सौंप दिया है। जिसके अनुसार अगले आदेश तक अतिक्रमण मुक्ति पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि मामला 5 जुलाई 2022 को पटना उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध होगा और सुनवाई उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। उपर्युक्त मामला को याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं राजेंद्र नारायण वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत कुमार एवं प्रतिवादी सरकारी अधिवक्ता/एस अरुण कुमार भगत ने मामला को देखा। फिलहाल अतिक्रमण मुक्ति का कार्यक्रम पटना उच्च न्यायालय के विचाराधीन चला गया है, जो 5 जुलाई 2022 को सूचीबद्धता में शामिल होगा। उपर्युक्त जानकारी याचिकाकर्ता के कनीय अधिवक्ता मनौवर आलम ने दी।
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