शिवहर : शराब बनाने के आरोपी को पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा

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शिवहर/रविशंकर सिंह। शिवहर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय उत्पाद रविंद्र कुमार की अदालत ने शराब बनाने के मामले में एक आरोपी को 5 साल की कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।

न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना कांड संख्या 54/21 के आरोपित माधोपुर छाता निवासी 22 वर्षीय चुन्नू कुमार को शराब बनाने की सामान बरामद होने तथा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होने पर कार्रवाई की है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विशेष न्यायालय उत्पाद रविंद्र कुमार की अदालत ने आरोपित को पांच साल कारावास तथा एक लाख रुपए की सजा सुनाई है।

साथ ही अदालत ने जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनायी है। अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पादक अमर कुमार ने पक्ष रखा है। सजा सुनाने के समय आरोपित भी कोर्ट में मौजूद था। फिलहाल वह जेल में है।

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