नालंदा : नगर आयुक्त ने अतिक्रमण को हटाने का दिया निर्देश, अतिक्रमणकारियों पर दंड शुल्क निर्धारित कर नोटिस निर्गत करने की कही बात

नालंदा

बिहारशरीफ/ अविनाश पांडेय: नगर आयुक्त ने शहर के नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने का तख्त निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अतिक्रमणकारियों पर दंड शुल्क निर्धारित कर नोटिस निर्गत करने की बात कही है। शुक्रवार को बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र के वृहद पैमाने पर नाला उड़ाही कार्यों की समीक्षा की गई।

समीक्षा में सभी उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, सभी सहायक अभियंता, सभी कनीय अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं कार्यपालक सहायक उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त को बताया गया कि नाला उड़ाही कार्य वृहद पैमाने पर चल रहा है। पर कुछ नाला का लेवल अप होने के कारण बरसात के दिनों में पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होगी। जिस पर सभी अभियंता को निर्देश दिया गया कि लिखित प्रतिवेदन इस संबंध में समर्पित करें। नाला उड़ाही कार्य में समस्या वर्तमान बरसात के मद्देनजर किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो।

जिसका समाधान से संबंधित प्रतिवेदन दें। सभी अभियंताओं को यह निर्देश दिया गया कि बरसात के दिनों में जलजमाव क्षेत्रों का आकलन कर अविलंब प्रतिवेदन समर्पित करें। ताकि पंपिंग मशीन आदि की व्यवस्था समय पूर्व सुनिश्चित कराई जा सके। बैठक में अभियंता द्वारा बताया गया कि वार्ड संख्या 25 एवं 26 टेलिफोन एक्सचेंज के समीप नाला के ऊपर खटाल कर अतिक्रमण कर लिया गया है। तथा नईसराय मोड़ के समीप नाला का अतिक्रमण कर गैरेज एवं घर का निर्माण किया गया है।

जिस पर नगर आयुक्त द्वारा राजस्व पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि संबंधित अतिक्रमणकारियों को दंड शुल्क निर्धारित कर नोटिस करते हुए अविलंब नाला पर किए गए अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें। नगर आयुक्त द्वारा नगर प्रबंधक को आदेश दिया गया कि 31 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से नाला उड़ाई का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

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