मोतिहारी/राजन द्विवेदी। खरीफ सीजन में विभागीय स्तर पर जीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन करते हुए निर्धारित दर पर किसानों में उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु जिला कृषि कार्यालय के कृषि सभागार में पकड़ीदयाल व सिकरहना अनुमंडल के खुदरा व थोक खाद बिक्रेताओें की बैठक हुई।
डीएओ चंद्रदेव प्रसाद ने बैठक से अनुपस्थित 118खुदरा खाद विक्रेताओं व चार थोक विक्रेताओं के विरूद्ध कारवाई करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए तत्काल प्रभाव से उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बैठक में प्रसाद ने थोक विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि खुदरा विक्रेताओं पर अन्य उत्पाद जबरन थोपने से बाज आएं अन्यथा कारवाई तय है। साथ ही उन्होंने खुदरा विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में निर्धारित दर पर ही किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करावें।
निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बिक्री करनेवाले बिक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने बैठक में कहा कि लगातार किसानों की शिकायत मिल रही है कि इफको सेंटर से यूरिया लेने पर जबरन नैनों यूरिया दिया जा रहा है। इसको लेकर डीएओ ने इफको के स्थानीय अधिकारी से कहा कि विभागीय स्तर पर किसानों को नैनों यूरिया जबरन नहीं दिया जा सकता है।
उन्होंने इफको के क्षेत्रीय अधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की है तथा सभी विक्रेताओं को अपने- अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक व बिक्री पंजी हर हाल में रखने का निर्देश दिया है। यूरिया के साथ जबरन नैनों यूरिया दिए जाने की बाबत जानकारी हेतु जब इफको के क्षेत्रीय अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था।
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