सेंट्रल डेस्क। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में चार महीने की सजा सुनाई और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं दिया गया तो दो महीने की सजा होगी। विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। 5 साल पहले 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। जिन बैंको से विजय माल्या ने अरबों का कर्ज लिया था उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2017 को आदेश दिया कि विजय माल्या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए पेश हो। बता दे कोर्ट ने कहा था कि माल्या ब्रिटेन में एक आजाद इंसान की तरह रहता है, लेकिन वो वहां क्या कर रहा है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है।
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