कानपुर नगर निगम सदन : श्रम कॉलोनियों में रहने वालों से लिया जाएगा गृह कर, शुद्ध पेयजल संरक्षण नियमावली के तहत देना होगा शुद्ध पानी

उत्तर प्रदेश कानपुर

कानपुर, बीपी प्रतिनिधि। नगर निगम सभागार में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13.75 हजार करोड़ रुपये के 2022-23 के बजट को भी मंजूरी दी गई। वहीं श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से भी अब गृह कर वसूला जाएगा। शनिवार को हुई नगर निगम सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बता दें शास्त्री नगर, दादा नगर, किदवई नगर, मकरावटगंज में स्थित कॉलोनियों में 18035 र्क्वाटर हैं। श्रम विभाग ने 2011 से इन क्वार्टरों से किराया भी नहीं लिया है। सभी वार्ड में कुल 110 वॉटर एटीएम लगाने व 15 अगस्त तक 75 नमो वन स्थापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

वहीं सभी पार्षदों को महाबलीपुरम में 75-75 वर्गमीटर का प्लाट देने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया।
बता दें कि गेस्ट हाउस, होटल, रैन बसेरों के अलावा सामुदायिक केंद्र, जिम, ऑफिस, शैक्षिक संस्थान आदि प्रतिष्ठानों पर नियम लागू होगा। इन्हें हर तीन महीने में अपने टैंकों की सफाई करानी होगी और उसके साक्ष्य जमा कराने होंगे।

शुद्ध पेयजल संरक्षण नियमावली को मंजूरी
इसके तहत शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं संभरण नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई। इस नियमावली को लागू करने वाला कानपुर पहला नगर निगम बन जाएगा। नियमावली लागू होने के बाद शहर का कोई भी व्यक्ति या संस्थान बिना जल परीक्षण प्रमाण पत्र के पानी का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान को भी हर साल 4500 रुपये खर्च कर प्रमाण पत्र लेना होगा। प्रमाण पत्र न होने और गुणवत्ताविहीन पानी दिए जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। पानी की गुणवत्ता के लिए आईआईटी कानपुर के मानक के अनुसार मानदंड तय किए गए हैं।