बिहार : नगर निकाय चुनाव में नामांकन के लिए जारी किये गए निर्देश , उम्मीदवारों को देना होगा इतना शुल्क

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स्टेट डेस्क/ पटना। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होनी है, लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों को एक नया अपडेट दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीट है।

बता दे 4000 नामांकन शुल्क देना होगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को केवल 2000 नामांकन शुल्क के तौर पर देने होंगे। इसी तरह नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 4000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को 2000 देने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के साथ-साथ नगर पंचायत और नगर परिषद के पार्षद उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों का नामांकन शुल्क भी तय किया है.

नगर पंचायत पार्षद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को 400/-, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को 200/- नामांकन शुल्क देने होंगे। इसी तरह नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवारों को सामान्य कोटि के तहत ₹800 और आरक्षित कोटि के तहत 400 नामांकन शुल्क देने होंगे. नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार 800 नामांकन शुल्क देंगे।

आरक्षित कोटि के उम्मीदवार 400 नामांकन शुल्क देंगे. नगर परिषद के पार्षद पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवार 1000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार 500 नामांकन शुल्क देंगे। नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹2000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार 1000 का शुल्क देंगे. नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार 2000 और रिजर्व कोटि के उम्मीदवार 1000 देंगे. नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹2000 नामांकन शुल्क लगेगा, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को 1000 नामांकन शुल्क देना होगा।