नियम विरुद्ध कार्य करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीएम
मुजफ्फरपुर, बिफोर प्रिंट। समाहरणालय सभाकक्ष में सहारा इंडिया एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने आज एक बैठक की। जिलाधिकारी ने उपस्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत देते हुए कहा कि वैसे नन बैंकिंग कंपनियां जो नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह की वित्तीय, बैंकिंग कार्य व गतिविधि शुरू करने से पहले जिलाधिकारी के कार्यालय में अपनी कंपनी के बारे में विस्तृत सूचना अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रभारी अधिकारी बैंकिंग शाखा को निर्देश देते हुए कहा कि जिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अभी तक अपना डिटेल जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया है उन्हें नोटिस दिया जाए कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध निर्धारित राशि, एक लाख रुपये पेनल्टी के रूप में वसूलने से संबंधित कार्रवाई शुरू की जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी कंपनियां कार्य कर रही हैं वह अपना डिटेल, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिटर्न बैलेंस शीट तथा अन्य जानकारियां अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिहार जमा कर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम- 2002 के उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। अतः सभी कंपनियां अपना कारोबार, निबंधन लाइसेंस, अनुमति आदि की जानकारी एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
निर्देश दिया गया कि वैसे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व थानाध्यक्ष जिन्होंने पूर्व के निर्देश के आलोक में अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चिन्हित करके अभी तक सत्यापन नहीं किया है उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय। सभी बीडीओ एवं थानेदार को निर्देश दिया गया कि ऐसी कंपनियों से संबंधित सूचनाओं का संकलन कर उनके कामकाज के साथ उनके कागजात की जांच करें। यदि ऐसा पाया जाता है कि वे नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो तत्काल उन पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाय।
सहारा इंडिया द्वारा विभागीय पोर्टल पर वांछित सूचनाएं यथा नियामक द्वारा प्राप्त प्रमाणीकरण, वार्षिक रिटर्न एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अब तक अपलोड नहीं किये जाने पर नाराजगी प्रकट की गई। जिलाधिकारी ने सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों को सख्त हिदायत दी कि परिवादियों को भुगतान करने की दिशा में राशि की मांग की जाए। मालूम हो कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है। बैंकिंग शाखा द्वारा बताया गया कि सहारा इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा परिवादी परिवारों को भुगतान करने के बजाय उन्हें अन्य योजनाओं में राशि निवेश करने हेतु बाध्य करने की सूचना प्राप्त हो रही है।
इस पर जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई। बैठक में जिले में संचालित सभी गैर बैंकिंग कंपनियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए भौतिक सत्यापन पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष द्वारा कराने का निर्देश दिया गया।
जिले में संचालित अवैध कंपनियां यथा :-स्वर्ण इंडिया मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड एवं कोलकाता वियर इंडस्ट्रीज को स्थलीय निरीक्षण अब तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)-सह-सक्षम प्राधिकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करें।बैठक में प्रभारी पदाधिकारी बैंकिंग शाखा सहला मुस्तफा एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह उपस्थित थे।