कानपुर : आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए योगी कैबिनेट के मंत्री राकेश सचान को एक साल कैद, जमानत पर रिहा

कानपुर ट्रेंडिंग

कानपुर/बीपी प्रतिनिधि। अवैध असलहा रखने में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए योगी कैबिनेट के मंत्री राकेश सचान को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव ने एक साल कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फिलहाल जमानत पर उनकी रिहाई हो गई।

उनके पास से राइफल बरामद हुई है, जिसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके। शनिवार को कोर्ट ने अभियुक्त राकेश सचान को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत को सजा सुनानी थी। मंत्री को दोषी करार दिए जाने की सूचना पर वकीलों और समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया था।

अदालत में सजा पर सुनवाई पूरी हो गई है। राकेश की ओर से वकील ने सामाजिक व राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। वहीं अभियोजन की ओर से अधिकतम सजा का तर्क रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एक साल कैद और 1500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जमानत देने पर उन्हें अपील के लिए रिहा कर दिया गया।