बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय: व्यवहार न्यायालय के तृतीय एडीजे प्रतिभा ने नगरनौसा थाना क्षेत्र के सैदपुरा गांव निवासी जदयू नेता गणेश रविदास की हाजत में हत्या के दोषी तत्कालीन थानाध्यक्ष कमलेश कुमार व जमादार बलिंदर राय को आजीवन कारावास सहित 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष से एपीपी राणा रंजीत सिंह ने सजा निर्धारण पर बहस करते हुये जनरक्षक के द्वारा ऐसे जधन्य अपराध पर अधिकतम सजा देेने की अनुशंसा की। पूर्व में अधिवक्ता कामेश प्रसाद, शैलेश कुमार सिन्हा व ध्रुव कुमार सिंह के बहसोपरांत साक्ष्य के आभाव में नरेश साव, संजय पासवान, पवन साव, देवीनंदन, दयानंद साह, कमलेश साव तथा जितेंद्र साव को आरोपमुक्त करने का आदेश कोर्ट ने दिया था।
मृतक के पुत्र बलिराम रविदास के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार उसके पिता को थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ धर आकर 10 जुलाई 19 की शाम घर से पकड़ थाना ले गये थे। मिलने के लिए सूचक तथा अन्य ग्रामीणों के पहुंचने पर गााली – गलौज कर भगा दिया।
अगले दिन 11 जुलाई की रात्रि साढे आठ बजे चौकीदार जितेंद्र कुमार ने सूचना दिया कि उसके पिता ने खुदकुशी कर ली है। थाना पहुंचने पर पाया गया कि पोस्टमार्टम में भेजा गया है। स्वजनों ने आरोप लगाया कि बेरहमी से पुलिस कस्टडी में पीट- पीट कर हत्या कर दी गयी थी। गांव के ही एक लड़की और लड़का के साथ फरार मामले में भगाने का आरोप लगाकर पकड़ा गया था।
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