शराब तस्करी मामले में दो लोग दोषी करार, दस- दस वर्षों के सश्रम कारावास की मिली सजा

मोतिहारी

Motihari / Dinesh Kumar : द्वितीय विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने शराब तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को दस दस वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए । अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा छौड़ादानो थाना के बधुआहां निवासी स्व. सेठ महतो के पुत्र किशोरी महतो एवं स्व. जनक साह के पुत्र सुनील राउत को हुई। मामले में छौडादानो के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने छौडादानो थाना कांड संख्या-54/2016 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 31 मई 2016 के दोपहर गुप्त सूचना मिली कि सुनील राउत अपने एक साथी के साथ शराब की एक बड़ी खेप लेकर नेपाल से भारत आने वाला है। सुचना के आलोक पुलिस ने बधुआहां सरेह रास्ता में अपनी जाल बिछाई।

करीब 3.35 बजे दिन में दो व्यक्ति शराब लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही दोनों व्यक्ति शराब छोड़कर भागने लगे। ग्रामीणों के हल्ला पर एक युवक पकड़ा गया। जिसने अपना नाम किशोरी महतो तथा भागे दोस्त का नाम सुनील राउत बताया। जांच में पुलिस ने 300 एम एल का 102 बोतल शराब बरामद की। वाद संख्या-1279/2022 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कामाख्या नारायण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को उत्पात अधिनियम की धारा 47(ए) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

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