BIG NEWS : बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार खाते में जमा करती है धनराशि, जानें आवेदन की प्रक्रिया?

पटना

DESK : कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरूआत की है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाला परिवार ले सकते है। ये योजना एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों को मिलेगी।

इस योजना के तहत बच्ची के जन्म पर महिला विकास निगम द्वारा बिहार सरकार की ओर से यूको और आईडीबीआई बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जाता है। बच्ची के 18 वर्ष पूरे होने पर बच्ची को मेच्योरिटी का पैसा दिया जाता है।

इस बीच अगर बच्ची की मौत हो जाती है तो ये राशि वापस महिला विकास निगम में चली जाएगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ने बीपीएल परिवारों में पैदा हुई लगभग 15 लाख बच्चियां इस सुविधा का लाभ ले चुकी है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के उद्देश्य

  • समाज में एक बालिका के लिए सही जगह, उसकी सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों को ही दिया जाएगा।
  • बालिका का जन्म पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए।
  • लाभार्थी बालिका की आयु 0 से 3 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • पते का सबूत
  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट (अविवाहित लड़कियों के लिए रु 10,000 पाने के लिए)
  • स्नातक की मार्कशीट (रु 25,000 प्राप्त करने के लिए)

आवेदन की प्रक्रिया

  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी आंगवाड़ी केंद्र में जाना होगा, जहां आपको मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का फॉर्म मिलेगा।
  • उसके बाद इस फॉर्म को भरकर अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज की कॉपी अटैच करें और जमा करवा दें। आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी की जांच के बाद आपका योजना में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा।