Adarsh : बाबा बिरयानी के दोबारा लैब भेजे गए नमूने फिर फेल हो गए हैं। मुख्तार बाबा की अपील के बाद खाद्य सैंपल दोबारा जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। लैब में फिर से हुई जांच में नमूने अनसेफ पाए गए हैं। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि मुख्तार बाबा की बाबा बिरयानी पर ताले अभी लटके रहेंगे।
सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट आगरा लैब से आ गई है। अब यह पूरी रिपोर्ट आयुक्त खाद्य को भेजी गई है। वहां से आदेश मिलने के बाद खाद्य अधिनियम की धारा 59 के तहत सीएमएम कोर्ट में वाद दाखिल किया जाएगा।
कानपुर हिंसा की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार मुख्तार बाबा के ब्रांड बाबा बिरयानी के सैंपल फेल होने पर सील की गईं पांच दुकानों को खोलने की अपील दाखिल की गई थी। जांच में निगेटिव रिपोर्ट आने पर स्वरूप नगर, साउथ एक्स मॉल, जेड स्क्वायर, रेव मोती मॉल, आर्य नगर में स्थित दुकानों को सील कर दिया गया था।
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 धारा 59 (1) में व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा जान बूझकर खाद्य उत्पादों में मिलावट करने पर छह महीने की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
यहां के सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजे गए थे
-स्वरूप नगर स्थित बाबा फूड्स में चिकन बिरयानी का नमूना लिया गया था। इसमें घी मिलावटी के साथ कीड़े मिले।
-रेवमोती स्थित बाबा बिरयानी से लिए नमूने में मिलावटी घी मिला।
-नवीन मार्केट स्थित जेजे फूड से बूंदी का लड्डू मानक अनुरूप नहीं मिला। रिफाइंड में पामोलीन, ट्रैटा जिंक रंग का मिला था। खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया गया।
-रेवमोती में मटन बिरयानी में मिलावटी घी मिला।
-डिफेंस कॉलोनी स्थित बाबा बिरयानी से लिए चिकन बिरयानी नमून में मिलावटी घी मिला।
-साउथ एक्स मॉल स्थित दुकान में से चिकन बिरयानी का नमूना लिया गया। इसमें मिलावटी घी मिला।
-परेड स्थित अलहुदा फूड सेंटर से नॉनवेज बिरयानी के नमूने से मरे हुए कीड़े, लार्वा मिला। सोयाबीन तेल नहीं मिला।