Motihari / Dinesh Kumar : चौदहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एन डी पी एस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद महिला अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पश्चिमी चंपारण चनपटिया थाना के धराई निवासी जहुर मियां की पत्नी जैबुन्न नेशा को हुई।
रक्सौल पन टोका एस एस बी के पदाधिकारी ने रक्सौल थाना कांड संख्या-228/2014 दर्ज कराते हुए जयबुन्न नेसा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि जांच के दौरान पनाटोका एस एस बी कैंप के पास एक संदेहास्पद महिला को पकड़ा गया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर में बंधे तीन किलो चरस बरामद किया गया। एन डी पी एस वाद संख्या-60/2014 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद अभियुक्त महिला को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी