Hyderabad/Telangana, Ankita Rai: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले में तीन आरोपियों को गुरुवार को जमानत दे दी। रामचंद्र भारती, नंदकुमार, और डीपीएस केवी को अदालत ने सशर्त तीन तीन लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। उच्च न्यायालय ने बुधवार को एसआईटी के दो आरोपियों तुषार वेल्लापल्ली और बी श्रीनिवास को गिरफ्तार करने से रोक दिया था, किंतु उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया।
रामचंद्र भारती ऊर्फ सतीश शर्मा, नंदकुमार, और डी पी एस के वी को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को हैदराबाद के पास मोईनाबाद के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था जब वे कथित तौर पर टीआरएस के 4 विधायकों को भारी धन की पेशकश के साथ लुभाने की पेशकश कर रहे थे।
साइबराबाद पुलिस ने विधायकों में से एक पायलट रोहित रेड्डी की सूचना पर छापा मारा उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड रुपए और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। इन सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।