नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने हिन्द लेदर जूते का प्रतिष्ठान के मालिक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है तथा किमत से अधिक ली गई 65 रूपये की राशि को भी खरीदार को लौटाने का आदेश जारी किया है। फोरम के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद व सदस्य मिथिलेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है। बताया जाता है कि नगर के न्यू एरिया कृष्णापुरी निवासी अनुज कुमार ने नगर के अस्पताल रोड स्थित हिन्द लेदर नाम प्रतिष्ठान से चप्पल खरीदा था।
खरीदे गये चप्पल का एमआरपी 434 रूपये अंकित था, किन्तु दुकानदार के द्वारा 434 रूपये की जगह पर 499 रूपये खरीदार से लेकर रसीद निर्गत किया। दुकानदार के द्वारा एमआरपी से अधिक रूपये लिये जाने से क्षुब्ध होकर ग्राहक अनुज कुमार ने उपभोक्ता आयोग में मामला दायर कर न्याय की गुहार लगाई। उभयपक्षों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि प्रतिष्ठान के मालिक एहतासीक करीम ने खरीददार से एमआरपी से अधिक राशि लेकर उपभोक्ता अधिनियम का उल्लंघन किया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए एमआरपी से अधिक ली गई राशि 65 रूपये को लौटाने के साथ ही मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रूपये तथा वाद खर्च के रूप में 5 हजार रूपये भुगतान करने का आदेश प्रतिष्ठान मालिक को दिया है।