Biharsharif/Avinash pandey: जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे सह पाक्सो स्पेशल न्यायाधीश आशुतोश कुमार ने नाबालिग संग दुष्कर्म के फरार दोषी तेलमर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव निवासी प्रभात सिंह को 20 वर्ष सश्रम कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी। पीड़िता को छह लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया। आरोपित को चार जनवरी को पाक्सो अधिनियम के तहत साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया था। दोषी करार होते ही वह कोर्ट से फरार हो गया था। सरेंडर करने के बाद उसे सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष से स्पेशल पाक्सो पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस पर विचारण के दौरान कुल सात साक्षियों का परीक्षण किया था। महिला थाना में 19 अक्टूबर को पीड़िता के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज गई थी। प्राथमिकी के अनुसार प्राथमिकी के डेढ़ वर्ष पहले से ही पीड़िता और आरोपित का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। स्कूल जाने के क्रम में आरोपित उसका पीछा करते हुए जान पहचान की थी और मोबाइल नम्बर लेकर उससे बातचीत करने के बाद दोनों में प्रेम-प्रसंग हो गया था। बाद में शादी का प्रलोभन देकर उसे घुमाने के बहाने पटना ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
इसके बाद वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद पीड़िता ने सारी बात स्वजन को बताई। माता-पिता आरोपित के घर गए और शादी के संबंध में बात की। पीड़िता के आग्रह के बाद भी आरोपित ने शादी नहीं करने से इंकार कर दिया और डरा धमका कर दवा देकर गर्भपात करा दिया। नवम्बर 19 में आरोपित के संग उसकी शादी भी हुई थी जिसके बाद वह मार्च 21 तक ससुराल में रही। पुन: प्रताड़ना से तंग आकर वहां से मायके चली आई। आरोपित और पीड़िता से एक बच्ची भी है।