चंपारण : चरस तस्करी मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, दस वर्ष कारावास की सजा

मोतिहारी

Motihari / Dinesh Kumar : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने चरस तस्करी मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते दस वर्षो का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाये। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा पश्चिम चंपारण के बेतिया मुफसिल थाना के बड़का बरवा निवासी बंका पासवान को हुई। मामले में एसएसबी पनटोका रक्सौल के मुख्य आरक्षी प्रशांत किशोर स्वेन ने रक्सौल थाना कांड संख्या- 38/2016 दर्ज कराते हुए बंका पासवान को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 6 मार्च 2016 को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्करी द्वारा एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर आने वाला है।

उक्त मादक पदार्थ रक्सौल लक्ष्मीपुर स्थित मनषा माई स्थान के पास किसी व्यक्ति को सौंपने वाला है। सूचना के आलोक में मनषा माई के पास निगरानी के लिए एसएसबी जवान तैनात कर दिया गया। रात्रि करीब 8 बजे एक व्यक्ति पीला प्लास्टिक झोला में कुछ समान के साथ आता दिखाई दिया।

संदेह के आधार पर निगरानी टीम ने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया,परंतु वह व्यक्ति भागने लगा। जिसे एसएसबी जवान ने थोड़ी दूर पर ही पकड़ लिया। जांच के दौरान उसके झोला से सात पाॅकेट में प्लास्टिक से बंधा 3किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ।

एनडीपीएस वाद संख्या-15/2016 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा0 शंभूशरण सिंह ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने विचारण के बाद अभियुक्त को धारा 20बी, 2सी एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाये। अभियुक्त द्वारा कारागार में बीताये अवधि का समायोजन सजा की अवधि से होगी।