DESK : बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के साथ तुलसियानी बिल्डर्स के खिलाफ बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर होने की वजह से गौरी खान इस मुश्किल में फंस गई हैं. गौरी खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मुंबई के रहने वाले जसवंत शाह ने शिकायत दर्ज कराई है.
इसमें आरोप लगाया गया है कि जिस कंपनी की गौरी ब्रांड एंबेसडर थीं, उसने 86 लाख रुपये तो लिए लेकिन पैसे लेने के बावजूद दिए हुए समय में फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया. शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने ब्रांड एंबेसडर गौरी खान से प्रभावित होकर ये फ्लैट खरीदा था.
इस शिकायत में ये आरोप भी लगाया गया है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में तुलसियानी गोल्फ व्यू स्थित फ्लैट जो उन्हें दिया जाने वाला था वो किसी और को दे दिया गया है. गौरी के अलावा तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रमुख निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और साथी निदेशक महेश तुलसियानी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है.
शिकायतकर्ता जसवंत शाह बताया कि कंपनी ने वादा किया था कि अक्टूबर 2016 में वह कब्जा दे देगी. लेकिन तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने बतौर क्षतिपूर्ति 22.70 लाख रुपये दिए और छह माह में कब्जा देने का भरोसा दिया. कम्पनी ने दावा किया कि ऐसा न होने पर वह ब्याज के साथ पैसा लौटा देगी. इसी बीच पीड़ित को पता चला कि कंपनी ने उनके फ्लैट को किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कर बेच दिया है.
पीड़ित जसवंत शाह ने डीसीपी साउथ राहुल राज से पूरे मामले की शिकायत की. इसके बाद डीसीपी के आदेश पर 25 फरवरी को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ गबन की एफआईआर दर्ज की गई है.