NEERAJ KUMAR: शिवहर व्यवहार न्यायालय के विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी रंजीत कुमार ने दोषी पाते हुए तरियानी थाने के दुम्मा ग्राम निवासी रामचंद्र मंडल के पुत्र परिमल कुमार उर्फ मुन्ना को भारतीय दंड विधान की धारा 323 के अंतर्गत 6 माह साधारण कारावास एवं धारा 504 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा रामाश्रय साह के पुत्र राधेश्याम साहू 5 माह साधारण कारावास तथा एक और अन्य धारा के तहत 11 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
इस अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सत्य प्रकाश ने अपना पक्ष रखा एवं बहस किया। इस बात की जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजीकरण ने दी है।
गौरतलब है कि 19 नवंबर 2012 को 7:00 बजे सुबह में थाना तारियानी के ग्राम दुम्मा निवासी स्वर्गीय जुगल मंडल के पुत्र नंदू मंडल छठ पर्व करने के लिए गांव के पोखर में अपने जमीन के तरफ से घाट बना रहे थे। उसी समय ग्रामीण श्यामसुंदर मंडल, परिमल कुमार उर्फ मुन्ना, राधेश्याम शाह, रघुनाथ शाह, लक्ष्मण साह, शंभू शाह एवं हरिनारायण साह छठ घाट बनाने से मना किया।
नहीं मानने पर सभी लोग मिलकर गाली गलौज करते हुए लोह रड से नंदू मंडल को मारपीट कर जख्मी कर दिया ।जिससे उन्हें इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया इस घटना को लेकर जख्मी हालत में सदर अस्पताल शिवहर में नंदू मंडल के द्वारा शिवहर पुलिस के समक्ष दिए गए फर्द बयान के आधार पर तरियानी थाना कांड संख्या 148/ 2012 दर्ज किया गयाl पुलिस अनुसंधान में आरोप पत्र समर्पित करने एवं विचारण के पश्चात दोषी पाकर न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।