स्टेट डेस्क/पटना: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नगर परिषद, सासाराम (रोहतास) में लैपटॉप, हाई मास्ट लाइट, एलइडी बल्ब, डेकोरेटिव पोल, रेडिमेड शौचालय / यूरिनल आदि की खरीददारी में भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया है।
ब्यूरो के डीजी अलोक राज ने बताया कि वर्ष 2014 में ब्यूरो को प्राप्त परिवाद में आरोप लगाया गया था कि नगर परिषद, सासाराम (रोहतास), में पदस्थापित राजीव रंजन प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर परिषद, सासाराम के लिए लैपटॉप, हाई मास्ट लाइट, एलइडी बल्ब, डेकोरेटिव पोल, रेडिमेड शौचालय / यूरिनल आदि की खरीदारी वित्तीय नियमावली एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम की अवहेलना करते हुए बाजार भाव से अधिक कीमत पर की जिससे 3 करोड़ 14 लाख 5 हजार 419 रुपये के राजस्व की क्षति हुई। इस अनियमित खरीदारी में नगर परिषद, सासाराम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की भी मिलीभगत थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच के बाद निगरानी थाना कांड सं-93/16 दिनांक 20.09.2016 (धारा 420/406/409/ 467/468/471/120बी भा0द0वि० एवं धारा 13 (2) सह पठित धारा 13 (1) (सी) (डी) ०नि० अधि0 1988 ) दर्ज किया गया था। इस कांड में अनुसंधान के पश्चात प्राथमिकी अभियुक्त (1) राजीव रंजन प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद (2) अविनाश कुमार, तत्कालीन विद्युत कार्यपालक अभियंता (शहरी क्षेत्र ) सासाराम एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों
(3) नाजिया बेगम, तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर परिषद, सासाराम (4) चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद सासाराम (5) विनोद प्रसाद, तत्कालीन वार्ड पार्षद, नगर परिषद सासाराम (6) मीरा कौर, तत्कालीन वार्ड पार्षद (7) शशि पाण्डेय, तत्कालीन वार्ड पार्षद, नगर परिषद सासाराम के विरुद्ध राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोप को सत्य पाते हुए आरोप पत्र सं-24/23 दिनांक 10.04.23 धारा 420/406/409/467/468/471/120बी भादवि एवं धारा-13 ( 2 ) सह पठित धारा 13 (1) (सी) (डी) क्षनि अधि 1988 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में समर्पित किया गया है।