अपहरण कांड में फरार चल रहे साहेबगंज के विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई, कोर्ट ने केस डायरी मांगा!
स्टेट डेस्क/पटना : राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू ने कोर्ट में खुद को बिल्कुल निर्दोष,सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बताया है जबकि उनपर केस करने वाले तुलसी राय को हिस्ट्रीशीटर कहा है। राजू की ओर से मुजफ्फरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर आज 1 जून को सुनवाई पूरी नहीं हुई। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने पुलिस से केस ( कांड संख्या 235/2023) डायरी उपलब्ध कराने को कहा है।
साहेबगंज से चार बार से विधायक राजू ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में कई दलीलें दी हैं। कहा है कि तुलसी राय आगामी चुनाव में राजद का टिकट चाहते हैं। लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे खिलाफ झूठा और बनावटी केस किया है। राजू सिंह की अर्जी में कुल 18 बिंदुओं पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया है। राजू ने पारू और साहेबगंज थाने में खुद पर दर्ज 6 आपराधिक मुकदमों ( पारू थाना कांड संख्या 136/1999, 115/2015, 116/2015,179/2023, 235/2023 और साहेबगंज थाना कांड संख्या 231/2016 ) का जिक्र किया है लेकिन जिस तुलसी राय को हिस्ट्रीशीटर कहा है उनके खिलाफ दर्ज एक भी मामले का जिक्र नहीं किया है। अर्जी में कहा गया है कि तुलसी राय के खिलाफ 20-25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिसमें हत्या, डकैती, अपहरण और उत्पाद अधिनियम के मामले हैं।
राजू सिंह की अर्जी में कहा गया है कि वह साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और चौथी बार उस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरकार बदलने के छह माह बाद उनके खिलाफ तीन मुकदमे ( पारू थाना कांड 179/2023, 231/2023 और 235/2023) दर्ज किये गये हैं। सभी केस झूठे और बनावटी हैं। उदाहरण के तौर कांड संख्या 235/2023 में उनके पटीदार अनुप सिंह की लाइसेंसी राइफल पुलिस ने जब्त कर ली और उसे अवैध बताकर केस दर्ज किया।
राजू की अर्जी में कहा गया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत केस किया गया है। साहेबगंज से चार बार विधायक और मंत्री रहे रामविचार राय की मौत के बाद राजद के भीतर रस्साकशी चल रही है। लोकप्रियता हासिल करने की मंशा से तुलसी राय ने उनके खिलाफ केस किया है। उनकी पार्टी राजद सरकार में है। इसका फायदा उठाकर पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। राजू ने पुलिस पर उनके प्रतिद्वंद्वी का पक्षधर होने का भी आरोप लगाया है। कहा है कि पुलिस की कार्रवाई पक्षधर की तरह हो रही है।
राजू ने तुलसी राय के अपहरण में अपनी संलिप्तता से इंकार करते हुए कहा है 25 मई को सुधीर उपाध्याय के यहां तिलक समारोह से लौटते समय बासुदेव राम से झंझट के बाद तुलसी राय ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। उसी मामले को दबाने के लिए हमारे खिलाफ अपहरण का झूठा और बनावटी मुकदमा दर्ज करा दिया। मालूम हो कि इससे पहले भी बुधवार 31 मई ,2023 को मुजफ्फरपुर में एमपी-एम एलए कोर्ट ने राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट के इस आदेश से राजू सिंह को राहत मिलती दिख रही थी, इसी बीच उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश मिलने पर कहा जा रहा है कि राजू को आसानी से जमानत मिलने की उम्मीद नहीं है। उनकी अर्जी में ही कई विरोधाभास है।