स्टेट डेस्क/पटना : राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट के जज महेश्वर दूबे ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इससे पहले मुजफ्फरपुर के एमपी – एमएलए कोर्ट ने तुलसी राय अपहरण कांड में राजू की गिरफ्तारी के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की पुलिस की अर्जी रद्द कर दी थी!
राजू के खिलाफ पारू के सीओ और सीआई ने 16 अप्रैल 2023 को एफआइआर दर्ज कराया था। लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी राजू खुलेआम घूमते देखे जा रहे थे। पर, तुलसी राय अपहरण कांड में 25 मई को मुकदमा दर्ज होते ही राजू भूमिगत हो गये। तब से पुलिस उनकी तलाश में लगी है, लेकिन उनका सुराग नहीं मिल रहा है।
इधर, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए राजू की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर 1 जून को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। लेकिन जज ने जमानत नहीं दी बल्कि पुलिस को केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। इससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहेगी।
अगर गिरफ्तारी नहीं होती है या राजू सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस कोर्ट से कुर्की जब्ती वारंट मांगेगी। पुलिस ने सीओ और सीआई को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में भी राजू के खिलाफ वारंट की अर्जी दे रखी है। उस पर अभी फैसला आना बाकी है।