चंपारण : दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन व सास को सात वर्षो के सश्रम कारावास की सजा

पश्चिमी चंपारण

मोतिहारी/दिनेश कुमार : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दहेज हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों पति को आजीवन व सास को सात वर्षो का सश्रम कारावास की सजा सुनाए।

सजा कोटवा निवासी संजीव कुमार व उसकी मां देवंती देवी को हुई। मामले में चिरैया थाना के सेमरा बाबूटोला निवासी मृतक सविता कुमारी के पिता योगेंद्र सिंह ने कोटवा थाना कांड संख्या-71/2008 दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी पुत्री की शादी 8 मार्च 2008 को संजीव कुमार के साथ हुई थी।

शादी के बाद से ही उसके पुत्री को दहेज में मोटर साईकिल व नगद पचास हजार रूपए के लिए उसके पति एवम सास प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरा नहीं करने पर हत्या करने की धमकी देते थे। महज शादी के पंद्रह माह बीते ही थे कि नामजद लोगों ने 13 जून 2008 को उसकी पुत्री की गला दबा कर हत्या कर दी।

सत्रवाद संख्या-177/2010 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने पंद्रह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने सत्रवाद विचारण के बाद नामजद दोनों अभियुक्तों को धारा 304(बी) भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।