मोतिहारी / दिनेश कुमार। मद्य निषेध न्यायालय-1 के विशेष न्यायाधीश सीमा भारती ने बस से शराब तस्करी मामले में चालक व कारोबारी सहित नामजद तीन अभियुक्तों को पांच पांच वर्षों का सश्रम कारावास एवम् एक एक लाख रुपए अर्थ दंड तथा चौथे अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में आठ वर्षों की सजा एवम दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए।
अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पांच वर्षों की सजा पाने वालों में शिवहर पिपराही थाना के छतौनी विशुनपुर निवासी अजीत कुमार,सुपौल थाना के सुखचक निवासी अभिनंदन कुमार व सुपौल थाना के ही समैया निवासी बस चालक दीपक कुमार चौधरी है।
वहीं आठ वर्षों की सजा पाने वालों में मुजफ्फरपुर सकरा( बरियारपुर ओ पी) थाना के रामपुर भरौंन निवासी प्रताप कुमार सिंह है। मामले में पिपराकोठी थाना कांड संख्या -42/2023 दर्ज कराते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने चारों को नामजद किया था।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 24 फरवरी 2023 की संध्या करीब 5.30 बजे दिल्ली से आ रही तेजस ट्रेवल्स बस को पिपराकोठी ओवरब्रिज के पास जांच किया गया तो चालक के पास एवम केविन से 257 बोतल में बंद 151 लीटर शराब बरामद हुआ।
वाद संख्या- 818/2023 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह एवम विभागीय अधिवक्ता अनिल कुमार वर्मा ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा30(a), 41(i) बिहार मद्य निषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम में उक्त सजा सुनाए।