- कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
मोतिहारी/ राजन द्विवेदी। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी प्रेक्षागृह ,मोतिहारी में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के सफल आयोजन को लेकर संबंधित जोनल दंडाधिकारी ,स्टेटिक दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षकों , वीक्षकों के साथ ब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक( सैद्धांतिक) परीक्षा -2024 दिनांक 1 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक निर्धारित है।
पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत 64 परीक्षा केंद्रों पर 59813 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं माननीय उच्च न्यायालय ,पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था एवं कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन, मोतिहारी द्वारा स्टेटिक दंडाधिकारियों पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिले भर में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान उपद्रवी तत्वों द्वारा शांति भंग करने तथा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन कराने में बाधा उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का ससमय निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी फ्रिस्किंग के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षा केंद्रों में कोई भी पदाधिकारी, कर्मी तथा परीक्षार्थी के लिए मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गजट पूर्ण प्रतिबंध रहेंगे। परीक्षा कदाचार मुक्त, पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की गई है।
संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान यातायात/ ट्रैफिक मैनेजमेंट हर हाल में सुदृढ़ किया जाए। मौके पर उपविकास आयुक्त समीर सौरभ, पुलिस उपाधीक्षक, अपर समाहर्ता आपदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, सहित सभी जोनल /स्टैटिक दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक ,वीक्षक आदि उपस्थित थे ।