पूर्णिया:-01 फरवरी(राजेश कुमार झा)सदर बुनियाद केन्द्र, पूर्णिया में आज दिनांक-01.02.2024 को जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार के दिशा निर्देश पर सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पूर्णिया श्री रीतेश कुमार द्वारा दस चयनित दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल प्रदान की गई है।
यह वितरण मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना ‘‘सम्बल’’ के तहत किया गया। ट्राईसाइकिल पाकर सभी दिव्यांगजनों ने प्रसन्नता जाहिर की और बताया कि अब वह बिना कठिनाई के आवागवन कर पायेंगे।
दिव्यांगजनों के आवागमण में होने वाले कठिनाई को देखते हुए हीं इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण यथा ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी इत्यादी प्रदान किया जा रहा है।
पूर्णिया जिले में अब तक कुल-400 बैट्री चालित ट्राईसाइकिल तथा 254 सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग के आवेदनों को जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है और उनका वितरण भी किया जा रहा है।
श्री रीतेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पूर्णिया के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना ‘‘सम्बल’’ के बारे में बताते हुए जानकारी दी गयी कि इस योजना के अंतर्गत प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर पात्र दिव्यांगजनों का चयन किया जाता है ।
इसलिए अधिक-से-अधिक दिव्यांगजनों को आवेदन करने एवं योजना का लाभ लेने का अपील किया है।
कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण :— दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण यथा — हस्त चालित ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, सुगम्य केन, बैसाखी आदि ।
पात्रता :—
- दिव्यांगता कम से कम 40% हो,
- आय अधिकतम एक लाख रुपऐ,
- आयु कम से कम 14 वर्ष हो,
- बिहार राज्य का निवासी हो,
- पिछले तीन वर्ष में कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण का लाभ नहीं लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज :—
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDId कार्ड,
- आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड,
- आय प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST लाभुको के लिए) और
- निवास प्रमाण पत्र।
आवेदन कहां दे :—
दिव्यांगजन अपना आवेदन विहित प्रपत्र में उक्त दस्तावेज संलग्न करते हुए संबंधित प्रखंड कार्यालय, बुनियाद केंद्र या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, पूर्णिया में जमा कर सकते हैं।
बैट्री चालित ट्राईसाइकिल :— केवल चलंत दिव्यांगता वाले पात्र दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। चलंत दिव्यांग छात्र-छात्राएं जिनका आवासान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो अथवा वैसे चलंत दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य मे अपना रोजगार करते हो और अपने परिवार के कमाऊ सदस्य हो तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।
पात्रता :—
- दिव्यांगता का प्रकार — चलंत दिव्यांगता,
- दिव्यांगता कम से कम 60% हो,
- उनकी आय अधिकतम ₹2,00000 रुपए हो,
- उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो,
- वे बिहार के निवासी हो,
- पिछले 10 वर्षों में बैट्री चालित ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं लिया हो l
आवश्यक दस्तावेज :—
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDId कार्ड,
- आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड,
- आय प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का पहचान पत्र अथवा व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र हो।
आवेदन कहां दे :—
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन https://online .bih.nic.in/SWF/SWFTC/Default.aspx के माध्यम से कहीं से समर्पित किया जा सकते हैं।
साथ ही, सहायक निदेशक के द्वारा सभी दिव्यांगजनों को U.D.I.D. कार्ड निर्माण हेतु आवेदन करने हेतु अपील किया गया और बताया गया की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु UDID कार्ड होना आवश्यक है। वैसे दिव्यांगजन जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं UDID कार्ड दोनों नहीं है वो https://www.swavlambancard.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते है एवं जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र है परन्तु UDID कार्ड नहीं है वो भी अपना आवेदन https://www.swavlambancard.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से या प्रखण्ड कार्यालय या जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग, पूर्णिया कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व आधार की छाया प्रति एवं फोटो अवश्य जमा करें।
उक्त कार्यक्रम में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के निमित्त अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर स्वस्थ निर्वाचक सूची निर्माण के क्रम में सुयोग्य दिव्यांगजन भारतीय नागरिक की सहभागिता हेतु आ रही समस्याओं के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी बायसी/धमदाहा अनुमंडल द्वारा सुना गया। मौके पर ही उक्त समस्याओं को चिन्हित कर निदान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ताकि उनकी लोकतंत्र में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही Election Commission Of India (ECI) द्वारा सक्षम एप्प के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु उचित संसाधनों की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचक सूची में दिव्यांगजन की सूचना देने हेतु प्रपत्र-8 में इसकी व्यवस्था की गई है। मतदान के क्रम में EVM (BU, CU एवं VVPAT) में दृष्टिबाधित दिव्यांगजन मतदाता हेतु ब्रेल लिपि में सूचना अंकित की गयी है।
वितरण कार्यक्रम में श्री रीतेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पूर्णिया, श्री निखिल कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बायसी, श्री आशुतोष कुमार मिश्रा,अवर निर्वाचन पदाधिकारी, धमदाहा, पप्पु गुप्ता, पी&ओ, कुमारी संध्या एवं बुनियाद केंद्र पूर्णिया सदर के सभी कर्मीगण उपस्थित थे l