बिहारशरीफ/ बिफोर प्रिंट: जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे अखौरी अभिषेक सहाय ने लोदीपुर चर्चित नरसंहार काे अंजाम देने वाले 15 आरोपियों की हत्या, मारपीट, गंभीर रूप से जख्मी करने व सशस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार किया। ये आरोपी भोला यादव, राम कुमार यादव, अशोक यादव, श्यामदेव यादव, कृष्णा यादव, अवधेश यादव, लालू यादव, गुड्डी यादव, छोटी यादव, नीतीश यादव, इंदू यादव, महेन्द्र यादव, विनोद यादव, चिंता देवी हैं।
इसके अलावा चिल्ड्रेन कोर्ट के तहत व जेजेबी ने विधि विरुद्ध किशोर का विचारण अलग से किया जा रहा है। सभी आरोपित व पीड़ित तथा मृतक छविलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी हैं तथा आपस में सभी पटेदार हैं। 8 अक्टूबर को सजा निर्धारण पर फैसला किया जायेगा। अभियोजन पक्ष से पीपी कैसर इमाम तथा उनके सहयोगियों अधिवक्ता कमलेश कुमार, नूसरत परवेज, परवेज आलम एवं दानिश इकवाल ने बहस तथा सुनवाई के दौरान डा. एवं एफएसएफ सदस्यों सहित 25 साक्षियाें का परीक्षण किया था।
कृष्णदेव प्रसाद के फर्द बयान पर छबिलापुर थाना के तहत आरोपी दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार आरोपियों व मृतकों के बीच 2010 से टाईटल मुकदमा कोर्ट में लंबित था। इसी बीच घटना के दिन सभी आरोपी हरवे हथियार लेकर ट्रैक्टर से विवादित जमीन को जोत रहे थे। यह देखकर पीड़ित वहां पहुंच कर कहा कि मुकदमें का फैसला हो जाने दो उसके बाद खेत जोतना।
इस पर सभी आरोपी उनके पास आकर मारपीट करने लगे। इसी दौरान आरोपिता चिंता देवी ने आदेश दिया कि सभी को जान मार दो इस पर गुड्डी यादव, महेन्द्र यादव, लालू यादव, छोटी यादव, मनीष यादव, नीतीश एवं रौशन यादव फायर करने लगे। जिससे धीरेन्द्र यादव, यदु यादव, महेश यादव, पिन्टु यादव व शिवल यादव की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा बिंदा उर्फ विरेन्द्र कुमार प्रभाकर, मंटू कुमार उर्फ अतुल प्रभाकर, मिट़्ठू व पशुराम यादव गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गये।