चंपारण : बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

मोतिहारी

मोतिहारी / राजन द्विवेदी। महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा अंतर्गत पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) से संबंधित अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन प्रखंड सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी शिवाक्षी दीक्षित की अध्यक्षता में हुई।

कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल विकास निगम के जिला मिशन समन्वयक निधि कुमारी ने किया। इस मौके अनुमंडल पदाधिकारी शिवाक्षी दीक्षित द्वारा कहा कि बिहार में लिंग अनुपात में लड़कियों की घटती संख्या काफी चिंतनीय है। लिंगानुपात मे इतना अधिक अंतर अप्राकृतिक है कही न कही भ्रूण परीक्षण कर लिंग जांच किया जा रहा है।

जो भी अल्ट्रासाउंड केंद्र लिंग परीक्षण कर रहा है उसका लाइसेंस रद्द करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में आदापुर में लिंग आधारित परीक्षण करने वाले में तीन अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को सील किया गया है। साथ ही उन्होंने गर्भवती महिला का लिंग परीक्षण नहीं करने के लिए जागरूकता की बात कही।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, रक्सौल श्री जयप्रकाश कुमार के द्वारा बताया गया कि पिछड़े सोच के आधार पर बेटा बेटी में भेदभाव न करें। लिंग जांच करने के उद्देश्य से जो भ्रूण परीक्षण हो रहा उसकी सुचना अपलोग दे ताकि उस क्लिनिक पर कारवाई की जा सके। मेडिकल ऑफिसर डॉ राजीव रंजन के द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर चर्चा किया गया।

उनके द्वारा बताया गया कि रक्सौल में सारे अल्ट्रासाउंड केंद्र पंजीकृत हैं। लिंग परीक्षण करना एवं कराना दोनों ही दंडनीय अपराध है इसमें पांच साल तक का जेल एवं 50000 से 100000 तक का आर्थिक दंड का प्रावधान है।इस कार्यशाला में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रक्सौल श्रीमती राखी कुमारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया।

इसी क्रम में जिला परियोजना प्रबंधक,wcdc द्वारा महिला एवं बाल विकास निगम के सभी योजनाओं यथा महिला हेल्प लाइन 181,one stop centre, आपातकालीन हेल्प लाइन नंबर 112, एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताया गया। जिला मिशन समन्वयक,DHEW द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए कानून यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH)अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गयी।

साथ ही शिकायत दर्ज करने हेतु she box पोर्टल के बारे में बताया गया। मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी , रक्सौल, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रक्सौल एवं छौडादानों, जिला परियोजना प्रबंधक, WCDC, जिला मिशन समन्वयक DHEW,लेखा सहायक DHEW, रक्सौल अनुमंडल के सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका, रक्सौल अनुमंडल की सभी लेडीज सुपरवाइजर एवं सेविका उपस्थित थी।