मोतिहारी / दिनेश कुमार। उत्पाद अधीनियम विशेष न्यायालय -2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में नामजद एक अभियुक्त को धारा 20(बी)ii(सी) एवम् 22 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते चौदह वर्षों का कठोर कारावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुगौली थाना के छपरा टोला डुमरी निवासी उमेश सहनी को हुई।
गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी जवानों ने 3 सितंबर 2017 को 3:40 बजे दिन में रक्सौल सोना सिनेमा के पास वाहन जांच किया गया। जांच के दौरान वीरगंज नेपाल की ओर से रक्सौल में रोड सोना सिनेमा के समीप एक रिक्शा चालक रिक्शा लेकर आया। शंका होने पर रिक्शा की जांच करने पर सीट के भीतर 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने नामित गवाहों का परीक्षण कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही कारागार में बंद है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।