बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय: जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे सह पाक्सो स्पेशल न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले फतुहा थाना क्षेत्र के शोनारू गांव निवासी आर्यन कुमार को दस वर्ष सश्रम कारावास सहित पांच हजार रुपए जुर्माना जिसे अदा न करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो आरोपित शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय किशोरी का यौन शोषण कर रहा था, लेकिन दहेज न मिलने से उसने शादी से सीधे इंकार कर दिया।
इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को छह लाख रुपए मुआवजे का भुगतान का आदेश भी दिया है। इसके पूर्व 11 जून 21 को कोर्ट आदेश से पीड़िता को 75 हजार रुपए अंत्रिम राशि भुगतान की जा चुकी है। जिसे समायोजित करने का आदेश दिया गया। अभियोजन पक्ष से पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने सजा निर्धारण पर बहस करते हुए अधिकतम सजा देने की कोर्ट से अनुशंसा की। जबकि दोषी के माता-पिता को दोषी का सहयोग करने तथा पीड़िता व उसके माता पिता से दहेज मांगने व गाली-गलौज व मारपीट का दोषी करार करते हुए छह माह कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी थी।
पीड़िता के फर्द बयान पर महिला थाना के तहत आरोप दर्ज
पीड़िता के फर्द बयान पर महिला थाना के तहत आरोप दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार पीड़िता 2017 में इंटर प्रथम वर्ष में पटना में पढ़ती थी तथा आवासीय हास्टल में रहती थी। क्लास व कोचिंग आते जाते पीड़िता का आरोपित प्रतिदिन पीछा करता तथा उसे स्वीकार करने का निवेदन करते हुए आकर्षित करने का तरह-तरह के तरीके अपनाता था । जिससे पीड़िता का झुकाव उसके पक्ष में हो गया। साथ-साथ घूमने फिरने के अलावा पीड़िता को घुमाने के बहाने अपनी बड़ी बहन के पास दिल्ली ले गया, जहां कई दिनों तक जबरन यौन शोषण किया।
दोषी के अभिभावकों ने मिलकर पीड़िता को रीति रिवाज से शादी का भरोसा देते हुए कई बार अपने घर बुलाया । इस संदर्भ में पीड़िता के माता-पिता को जानकारी होने पर, वे शादी तय करने आरोपित के घर पहुंचें। जहां दहेज की बड़ी रकम की मांग की गई। जब पीड़िता के माता-पिता ने दहेज की रकम देने से इंकार किया तो वे गाली-गलौज देते हुए मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया।
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