सीडब्लूजेसी/एमजेसी मामले में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई : अनील कुमार

बेतिया

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत परिवाद निःशुल्क
 
Bettiah, Awadhesh kumar sharma: पश्चिम चम्पारण जिला उप विकास आयुक्त्त अनिल कुमार ने कहा कि सीडब्लूजेसी/एमजेसी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्राप्त मामलो का ससमय निष्पादन कराना अतिआववश्यक है। इसके निष्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं कोताही नहीं बरतें। किसी भी स्थिति में मामले को लंबित नहीं रखें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होने कहा कि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सीडब्लूजेसी के मामले एमजेसी में कन्वर्ट नहीं हो। सीडब्लूजेसी मामले आने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। एसओएफ तैयार करने के पूर्व संबंधित पदाधिकारी अच्छे तरीके से केस स्टडी कर लें तथा इसी के अनुरूप एसओएफ तैयार करायें। उप विकास आयुक्त अनील कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित सोमवारीय बैठक में विधि-व्यवस्था सहित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा के क्रम में पदाधिकारियों को निदेशित किया। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित किया जाना है।

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एसी के विरूद्ध लंबित डीसी विपत्रों का समयोजन भी किया जाना है। यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित पदाधिकारी तत्परतापूर्वक अभिरूचि लेते हुए नवंबर माह तक शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे तथा एसी के विरुद्ध लंबित डीसी विपत्रों का समयोजन भी करना सुनिश्चित करेंगे।सोमवारीय बैठक में विधि-व्यवस्था, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, परवरिश योजना, उत्पाद वाद, सेवांत लाभ, पेंशन योजना, पेट्रोल पंप स्थापना, पंचायत सरकार भवन, राष्ट्रीय/बिहार मानवाधिकार आयोग, जाति आधारित जनगणना, बीपीसीबी, पीएम पोषण योजना, सात निश्चय, जल-जीवन-हरियाली आदि योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। कल्याण, आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, उत्पाद किये जा रहे विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गयी।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन कराना आवश्यक है। उन्होंने निदेश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त मामलों का ससमय निष्पादन के लिए लोक शिकायत प्राधिकारों की सुनवाई में उपस्थिति अनिवार्य है। प्रयास ऐसा करें कि ससमय सभी आवेदनों का निष्पादन हो, आवेदन लंबित नहीं रहे। अगर किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में जिन आवेदनों का निष्पादन नहीं हो पाया है, उसका अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

परिवाद फाइलिंग कराने वाले व्यक्ति को यह सेवा पूर्णतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर किसी प्रकार कोई राशि उगाही किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित एनओसी कार्यकारी विभाग को दो दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें। शनिवारीय जनता दरबार से संबंधित मामलों को भू-समाधान पोर्टल पर नियमित रुप से अपडेट करें। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिंह, अनिल राय सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी एसडीएम, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।