चंपारण : शराब धंधेबाजों को पीटने के जुर्म में थानाध्यक्ष पर न्यायालय सख्त, एसपी ने किया सस्पेंड

बगहा

बगहा/जेपी श्रीवास्तव। शराब कारोबारियों को पकड़कर उनकी पिटाई करना भैरोगंज थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया है। कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भैरोगंज थानाध्यक्ष राम उदय सिंह पर मद्द निषेध उत्पाद कोर्ट के निर्देश के आलोक में एफआईआर दर्ज करते हुए एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में बगहा कोर्ट के एसपीपी अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि 15 दिन पहले भैरोगंज थाने की पुलिस ने दो पेशेवर शराब तस्करों को 60 लीटर शराब और एक बाइक के साथ बांस गांव के पास से गिरफ्तार किया था।

जिसके बाद दोनों के खिलाफ भैरोगंज थाने में कांड दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार तस्कर ने जानकारी दिया कि उसके साथ पुलिस ने अभद्रता की है और थानाध्यक्ष ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। जिसके बाद बगहा एडीजे 2 सह मद्य निषेध और उत्पाद विशेष जज प्रमोद कुमार के न्यायालय के द्वारा घायल अभियुक्त को इलाज और इंजुरी के लिए निर्देशित किया। साथ ही इस मामले में संज्ञान लेते हुए चिकित्सक से रिपोर्ट मांगी गई।

मेडिकल जांच रिपोर्ट में पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गंभीर जख्म प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय ने एसपी से मामले में पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया। बगहा एसपी किरण गोरख जाधव ने भैरोगंज थानाध्यक्ष राम उदय सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही थानाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसके बाद मद्य निषेध उत्पाद और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

इसकी जानकारी देते हुए बगहा स्पेशल कोर्ट के एसपीपी अनवर हुसैन अंसारी और एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने संयुक्त रूप से मीडिया कर्मियों को बताया कि जिले का यह पहला मामला है। जिसमें अभियुक्त के साथ पुलिस द्वारा की गई पिटाई को लेकर थानाध्यक्ष आरोपी बनाए गए हैं। उनपर विभागीय कार्रवाई की जा रही गई है। बता दें कि भैरोगंज के निलंबित थानाध्यक्ष राम उदय सिंह की जगह लाल बाबू यादव को भैरोगंज थाने की कमान सौंपी गई है।