स्टेट डेस्क/पटना। बिहार विधानसभा ने आज बुधवार को बहुमत के साथ बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में शराब के सेवन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए कुछ दंड निर्धारित करने की शक्ति देता है।
शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था। इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है। अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी।
विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। वह महा पापी और महा अयोग्य है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपिता बापू की बात नहीं मानता वो हिंदुस्तानी नहीं है। शराब पीने से मरने वालों से सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है। शराबबंदी कानून में सख्ती रहेगी।
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