पूर्णिया/ राजेश कुमार झा : बिहार में मेयर-डिप्टी मेयर को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लग चुका है.अब बिहार की जनता के हाथों में है मेयर-डिप्टी मेयर की कमान। बताते चलें कि कल सोमवार को हुई राज्य केबिनेट की बैठक में बिहार नगर पालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति दे दी गई है।
इस संशोधन में कई तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिसमें मेयर-डिप्टी मेयर की कमान अब सीधा जनता के हाथों में चली गई है.जनता अब जिसे चाहेगी उसे मेयर या डिप्टी मेयर चुनेगी। इसको लेकर नियमावली में कई तरह के संशोधन किए गए है।
गौरतलब है कि अब तक मेयर,डिप्टी मेयर, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता था.लेकिन अब इन्हें सीधे जनता के हाथों चुना जाएगा.नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों का कार्याकाल जुलाई 2022 में पूरा हो रहा है।
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