ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 जुन 2022 से 11 जुलाई 2022 निर्धारित
बेतिया, अवधेश कुमार शर्मा। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बेतिया के हवाले से बताया गया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के आवासन, विकास एवं पुनर्वासन को राज्य के प्रत्येक जिला में बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति में बिहार किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियमावली 2017 के नियम 15 अंतर्गत एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे। पश्चिम चंपारण जिला मे 02 सदस्यो (सामान्य) का जिसमे कम से कम 01 महिला सदस्य का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति के सदस्य के चयन को संबंधित जिला निवासी वांछित कागजात के साथ विभागीय वेबसाइट
https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 25/6/2022 से 11/07/2022 निर्धारित है। सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए।जिसकी गणना 01जून 2022 से की जाएगी। उन्होंने बताया कि समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपए (अधिकतम 20 बैठक का प्रावधान) है। बैठक का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम नियमावली के नियमानुसार की जाएगी। आवेदक की योग्यता उपर्युक्त विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्नातक डिग्री प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता पर नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के तहत विचार किया जाएगा। आवेदक को आवेदन भरने में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर help-deskrecruitment.dsw22@gmail.com पर मेल करेंगे। आवेदन भरने की उक्त अंतिम तिथि मान्य है।