Muzaffarpur/Beforeprint. एक विधवा की जमीन हड़पने के आपराधिक मामले में 4 प्रशासनिक पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनके खिलाफ जालसाजी कर जमीन हड़पने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिले में एसडीओ पूर्वी रहे सुनील कुमार और पूर्व नगर डीएसपी आशीष आनंद के साथ इंस्पेक्टर केपी सिंह के खिलाफ कोर्ट से वारंट निकल गया है। जालसाजी कर जमीन केवाला करने के आरोप में सकरा के तत्कालीन बीडीओ व सीओ समेत 13 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संबंध में प्रखंड की मिश्रौलिया पंचायत के च अजमेरी गांव निवासी रामपरी देवी की ओर सब जज चतुर्थ के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट के आदेश पर सकरा थाने में नामजद केस दर्ज किया गया।
पूर्व मुखिया, हल्का कर्मचारी और पंचायत सचिव भी अभियुक्त
दर्ज एफआईआर में सकरा के तत्कालीन बीडीओ सुधीर कुमार और हुस्न आरा, तत्कालीन सीओ अजित झा व एक अन्य को अभियुक्त बनाया गया है। इनके साथ पूर्व मुखिया अजमेर खातून, पूर्व पंचायत सचिव विजय कुमार सिन्हा, हल्का कर्मचारी सहदेव राय के अलावा ग्रामीण जगदीश शर्मा, रिंकू देवी, रणधीर शर्मा, राम कुमार शर्मा, उपेंद्र शर्मा व राम प्रकाश शर्मा शामिल हैं। हल्का कर्मचारी सहदेव राय की मौत हो चुकी है।
विधवा रामपरी देवी ने ग्रामीण जगदीश शर्मा पर गलत तरीके से जालसाजी कर 40 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है। आरोपितों पर जालसाजी और षड्यंत्र रचकर उसकी जमीन हड़पने व जान मारने की नीयत से आवासीय व जन्म प्रमाण पत्र निकालकर जमीन केवाला कराने का आरोप लगा है। अब जमीन से कब्जा नहीं छोड़ने पर जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला वर्ष 2010 का बताया जा रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति और इकलौते पुत्र की मौत के बाद जमीन हड़पने के लिए जालसाजी की गई। प्रशिक्षु डीएसपी सह सकरा थानाध्यक्ष अबु सैफी मुर्तुजा ने बताया कि कोर्ट परिवाद पर थाना में केस किया है।