Bihar : अनुमति प्राप्त किए बिना निजी विद्यालय संचालित किए गए तो होगी सख्त कार्रवाई , दिशा-निर्देश जारी

बिहार

Patna,Beforeprint : बिहार में अब बिना अनुमति के आठवीं कक्षा तक के निजी विद्यालय संचालित नहीं होंगे। पहली से आठवीं कक्षा तक के निजी विद्यालयों पर सरकार ने नकेल कसने का प्लान तैयार किया है। यदि अनुमति प्राप्त किए बिना विद्यालय संचालित किए गए तो सख्त कार्रवाई होगी।

बता दे पहले से अनुमति प्राप्त निजी विद्यालयों को भी अपने अभिलेख शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल (ईडीयू-आनलाइन डाट बिहार डाट जीओवी डाट इन) पर डीईओ के माध्यम से अपलोड कराना जरूरी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालकों को आगाह करते हुए कहा है कि सरकार से अनुमति के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट ई-संबंधन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अब पहले से अनुमति प्राप्त विद्यालयों का आनलाइन डाक्युमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत जांच की जाएगी और फिर अनुमति का प्रमाण पत्र निर्गत होगा।

विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति संबंधी क्यूआर कोड का प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। पूर्व से प्राप्त लंबित आवेदनों के संदर्भ में अनुमति संबंधी कोई आफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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