Buxar : स्थानीय निकाय के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले लोगो के लिए खुशखबरी है। नामांकन का पर्चा दाखिल करने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी व प्रशासक के अभाव के चलते बकाया रहित प्रमाण पत्र के लिए पर्चा दाखिल करने वाले लोगो को अब भटकना नहीं पड़ेगा।
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत उक्त प्रमाण पत्र को ही बकाया रहित प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करेगें। उक्त आदेश निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार ने बुधवार 14 सितम्बर को जारी किया है। उन्होनें कहा है कि नवगठित नगर पंचायत व सीमा विस्तारित नगर परिषद स्थित दुकान व मकान के दर का निर्धारण नहीं किया गया है।
इस आशय का प्रमाण पत्र पर्चा दाखिल करने वाले लोगो द्वारा पर्चा के साथ प्रस्तुत करना होगा। वहीं आयोग ने कहा है कि नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले के लिए चरित्र प्रमाण पत्र व आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
अभ्यर्थी के लिए दो से अधिक जीवित संतान के मामले में 4 अप्रैल 2008 के बाद से लागू अभ्यर्थी के आलावे प्रस्तावक एवं सर्मथक पर लागू किया गया है। पर प्रस्तावक व सर्मथक द्वारा कोई लिखीत प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। इसकी पुष्टि अनुमंडल के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सरफराज नवाज ने की है।