Champaran : चरस तस्कर को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

पूर्वी चंपारण बिहार

Motihari, Dinesh Kumar : 14 वें अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में के दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षो का आश्रम कारावास व एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। नेपाल बीरगंज वार्ड नंबर 15, मुरली चौक निवासी राधेश्याम साह के पुत्र संजय साहू कानू को हुई। मामले में पनटोका एस एस बी के अधिकारी बृजेश सिंह ने रक्सौल थाना कांड संख्या-95/2013 दर्ज कराया था।

जिसमें कहा था कि 24 अप्रैल 2013 की सुबह गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्कर अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। सुचना के आलोक में रक्सौल बाटा चौक के पास एस एस बी जवानों ने जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके जराकिन में रखे पांच किलो चरस बरामद किया गया।

एन डी पी एस वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजन डा. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को न्यायलय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सज़ा सुनाए। अभियुक्त 23 अप्रैल 2013 से ही कारागार में है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।